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Biharबिहार : बिहार के छपरा में 20 साल पुराने, चर्चित मर्डर केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर सभी आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस फैसले से पीड़ित परिवार को दो दशक बाद इंसाफ मिला है। माननीय कोर्ट ने तुरंत ट्रायल शुरू किया और गवाहों की समय पर गवाही सुनिश्चित की। मर्डर केस में दोषी ठहराए गए लोगों में सारण जिले के मढ़ौरा थाने के मोथान गांव के रहने वाले रवींद्र सिंह, विजय सिंह, सुभाष सिंह और गुड्डू सिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि चारों आरोपी भाई हैं।
यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-12 अंजनी कुमार गोंड की कोर्ट ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 28/07, तारीख 5 फरवरी 2007 (सेशन केस संख्या 600/2007) में सुनाया। इंडियन पीनल कोड की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 और 302 के तहत आरोप तय किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को इंडियन पीनल कोड की धारा 302/149 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश के बाद सारण जिले में 2026 में गंभीर अपराधों की पहचान की जा रही है ताकि तेजी से ट्रायल हो सके। इसी सिलसिले में इस पुराने मर्डर केस की सुनवाई में तेजी लाई गई। जांचकर्ता ने अच्छी जांच की और केस कोर्ट में पेश किया।
पीड़ित की तरफ से एक डॉक्टर और जांचकर्ता समेत कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विमल चंद्र सिंह ने प्रभावी तरीके से अपना केस पेश किया और आरोपियों के खिलाफ मजबूत दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया। पुलिस ने साफ किया कि जिले में पेंडिंग गंभीर आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से निपटाया जा रहा है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का डर बना रहे।
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