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Bihar बिहार: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी विजय राम को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को एक लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है।
पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 24 अगस्त 2022 की है। नाबालिग शौच के लिए खेत में जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग को गलत नीयत से खेत में फेंक दिया। नाबालिग किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली और अपनी इज्जत बचाई। इस संबंध में मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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