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Bihar बिहार: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में एक आदमी को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई।प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट के स्पेशल जज, अरविंद कुमार गुप्ता ने मामले के आरोपी नूरुल शेख को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी पाया और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने ₹65,000 का जुर्माना भी लगाया। जज ने बिहार विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। दोषी नूरुल शेख मानपुर थाने के शाहनौला गांव का रहने वाला है।
POCSO एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 10 जुलाई, 2022 की है। नाबालिग लड़की के माता-पिता खेतों में काम करने गए थे। लड़की को अकेला पाकर नूरुल शेख उसके घर में घुस गया और उसके साथ रेप किया। लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। स्पेशल जज ने इस केस की स्पीडी ट्रायल के ज़रिए सुनवाई पूरी करने के बाद यह सज़ा दी है।
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