
बिहार: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब 20 लाख खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम प्रक्रिया को पहले से तेज और पारदर्शी बनाते हुए बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब पात्र सदस्यों के पीएफ दावों का निपटारा सिर्फ 3 कार्यदिवस के भीतर किया जाएगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त हेमंत कुमार के अनुसार, जिन खाताधारकों का यूएएन आधार से लिंक है, बैंक खाता सत्यापित है और केवाईसी पूरी तरह अपडेट है, उनके क्लेम तेजी से निपटाए जाएंगे। ऐसे सदस्य इलाज, शिक्षा, विवाह, मकान निर्माण और बेरोजगारी जैसी जरूरतों के लिए समय पर राशि प्राप्त कर सकेंगे।
नई व्यवस्था में एक और सख्त नियम जोड़ा गया है। यदि किसी क्लेम के निपटारे में बिना उचित कारण 20 दिन से अधिक की देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 12 प्रतिशत पेनल्टी ब्याज भी लगाया जा सकता है। हालांकि जांच वाले मामलों में यह नियम अलग हो सकता है। ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को भी बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक संख्या में क्लेम बिना मैन्युअल जांच के स्वतः निपटाए जा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और कागजी कार्रवाई कम होगी।
इस बदलाव से बिहार के 20 लाख से अधिक ईपीएफओ सदस्य लाभान्वित होंगे। उन्हें अब पीएफ राशि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जरूरत के समय तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी।





