
बिहार: सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीतामढ़ी जिले में प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत विशेष क्षेत्र में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9(7) और नियमावली 2014 के नियम 9(8) के तहत लिया गया है। मास्टर प्लान तैयार होने तक इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विकास गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
जानकारी के अनुसार, 26 जून 2026 को सीतामढ़ी आयोजना क्षेत्र का विस्तार किया गया था, जिसके बाद सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए यह अस्थायी रोक लगाई गई है।
इस विशेष क्षेत्र में डुमरा प्रखंड के पुनौरा सहित लौहदिया, कोकना, मनियारी, बखरी, रामपुर परोरी, बरहरवा, बनचौरी, खैरवा, हरिछपरा, बेरवास, भवप्रसाद, मुरादपुर, करनहिया, खरका और मधुबन जैसे कई गांव शामिल हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी नगर निगम के कई वार्ड, परसौनी प्रखंड का देमा और रीगा प्रखंड के कुछ गांव भी इस दायरे में आते हैं।
आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में प्लॉटिंग, निर्माण और किसी भी प्रकार का भूमि विकास कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार का उद्देश्य इस परियोजना का सुनियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान तैयार होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा और सभी लोगों से इसका पालन करने की अपील की गई है।





