असम

रेड सैंडर्स नीलामी मामला: वन विभाग की जांच रिपोर्ट के घेरे में अफसर एमके यादव

Tara Tandi
22 Aug 2026 3:16 PM IST
रेड सैंडर्स नीलामी मामला: वन विभाग की जांच रिपोर्ट के घेरे में अफसर एमके यादव
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Guwahati गुवाहाटी: जब्त किए गए रेड सैंडर्स के निपटान और नीलामी में "बड़े पैमाने पर गड़बड़ी" के असम सरकार के दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वन विभाग की सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरी बोली प्रक्रिया कई सरकारी मंज़ूरियों और तय प्रक्रियाओं के तहत की गई थी, जब एम.के. यादव प्रिंसिपल चीफ़ कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट्स (PCCF) और हेड ऑफ़ फ़ॉरेस्ट फ़ोर्स (HoFF) थे।
विडंबना यह है कि एम.के. यादव, जो रेड सैंडर्स के निपटान की प्रक्रिया शुरू होने, मंज़ूर होने और आगे बढ़ने के समय वन विभाग के प्रमुख थे, अब उसी विभाग के स्पेशल चीफ़ सेक्रेटरी हैं। इसी विभाग ने नीलामी के रिकॉर्ड की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है और रेड सैंडर्स की आवाजाही रोकने का निर्देश दिया है।
संयुक्त सचिव सचिंद्र दास ने 13 अगस्त को असम के PCCF और HoFF संदीप कुमार को एक आदेश जारी किया। इसमें असम पुलिस से मिली गोपनीय जानकारी और एक अख़बार की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें नीलामी में गड़बड़ी और विभागीय स्टॉक से बड़ी मात्रा में रेड सैंडर्स के गायब होने का आरोप लगाया गया था।
इसमें अलग-अलग लॉट के मूल्यांकन और नीलामी से जुड़े सभी दस्तावेज़ मांगे गए और रेड सैंडर्स की आवाजाही पर तुरंत रोक लगाने का
आदेश दिया
गया।
लेकिन एक समिति द्वारा तैयार की गई और बाद में मौजूदा PCCF और HoFF संदीप कुमार द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है।
PCCF और HoFF ने अलग-अलग वन डिवीजनों में पड़े ज़ब्त और ज़ब्त किए गए रेड सैंडर्स के निपटान की देखरेख के लिए समिति का गठन किया था। एम.के. यादव ने ही 19 जनवरी, 2024 को समिति के गठन के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
रिपोर्ट में प्रक्रिया के हर अहम चरण—निपटान और मूल्यांकन से लेकर नीलामी और परिवहन तक—पर सरकारी मंज़ूरी का ज़िक्र है और इसमें किसी भी तरह की अनधिकृत नीलामी या निपटान का संकेत नहीं मिलता है।
इससे भी अहम बात यह है कि इस प्रक्रिया का ज़्यादातर हिस्सा तब हुआ जब यादव PCCF और HoFF थे।
यादव के समय शुरू हुई प्रक्रिया, अब उन्हीं की देखरेख में सवालों के घेरे में
रेड सैंडर्स के निपटान की प्रक्रिया कुछ वन अधिकारियों द्वारा अचानक या गुप्त रूप से की गई कार्रवाई नहीं थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 25 जुलाई, 2022 को ज़ब्त की गई रेड सैंडर्स (लाल चंदन) को घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचने की मंज़ूरी दी। इसके बाद, असम सरकार ने 20 दिसंबर, 2023 को इसे घरेलू स्तर पर बेचने की मंज़ूरी दी।
19 जनवरी, 2024 को PCCF और HoFF ने अलग-अलग वन डिवीज़नों में रखी ज़ब्त रेड सैंडर्स को बेचने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई।
कमेटी को भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन), मूल्यांकन, नीलामी के दस्तावेज़ तैयार करने और बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेडिंग और मूल्यांकन के लिए तकनीकी जानकारी वन विभाग और आंध्र प्रदेश वन विकास निगम से ली गई थी। इसके बाद मूल्यांकन के तरीके को मंज़ूरी के लिए सरकार के सामने रखा गया।
PCCF और HoFF ने 29 मई, 13 अगस्त और 23 सितंबर, 2024 को भेजे गए पत्रों के ज़रिए मूल्यांकन के तरीके और बोली लगाने वाले दस्तावेज़ों के लिए सरकार से मंज़ूरी मांगी।
आखिरकार, 18 फरवरी, 2025 को असम सरकार ने घरेलू नीलामी के ज़रिए 138 मीट्रिक टन ज़ब्त रेड सैंडर्स को बेचने की मंज़ूरी दे दी।
दूसरे शब्दों में, यह मामला ऐसा नहीं था जिसमें कुछ अधिकारियों ने चुपचाप सरकारी संपत्ति बेचने का फ़ैसला किया हो। यह प्रक्रिया सरकारी तंत्र के ज़रिए पूरी हुई, जब यादव विभाग के सबसे बड़े वन अधिकारी थे।
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