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कोकराझार: जन सेवा के हित में तथा पूर्व आदेश संख्या बीटीसी वाहन प्रकोष्ठ-84/2009/83, दिनांक 3 अगस्त, 2023 के क्रम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) ने जनता, अधिकारियों तथा सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल प्रभाव से बीटीसी सचिवालय के अंदर पार्किंग नियमों के लिए नया आदेश जारी किया है। जीएडी, वाहन प्रकोष्ठ, बीटीसी के सचिव ने 28 मई को नया आदेश जारी किया। नए नियम के अनुसार सीईएमओ वाहनों के अलावा कोई भी वाहन सीईएम पार्किंग स्थल में पार्क नहीं किया जाएगा। सभी ईएम, एमसीएलए तथा अधिकारियों के वाहन सचिवालय के आंतरिक परिसर के पार्किंग शेड में पार्क किए जा सकेंगे,
जबकि आगंतुकों के वाहनों को, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन पास जारी नहीं किया जाता है, सचिवालय के आंतरिक परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके वाहनों को बाहरी निर्दिष्ट क्षेत्रों में पार्किंग के लिए निर्देशित किया जा सकता है। नए आदेश के अनुसार, अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना/दंड लगाया जा सकता है। पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुरक्षा अधिकारी और कर्मी नए नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि सुरक्षाकर्मी बिना देरी किए सचिव, जीएडी को पार्किंग नियमों के उल्लंघन की सूचना दे सकते हैं।
केवल सीईएम, ईएम, एमसीएलए और अवर सचिव स्तर तक के अधिकारियों के वाहनों को सचिवालय परिसर के अंदर जाने की अनुमति थी, जबकि अन्य कर्मचारियों और आगंतुकों के वाहनों को सचिवालय परिसर के बाहर पार्किंग स्थलों में निर्देशित किया गया था, लेकिन 2020 में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद, कर्मचारियों और आगंतुकों के वाहनों को अनुशासन बनाए बिना सचिवालय के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जिसका कारण जिम्मेदार विभाग ही जानता होगा। अब, नए नियम से पार्किंग अनुशासन वापस आने की संभावना है।
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SANTOSI TANDI
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