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असम सरकार ने SC सर्टिफिकेट को लेकर जिलावार डेटा मांगा
Assam: असम सरकार ने सभी ज़िला आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र जारी करने और उनसे जुड़ी शिकायतों के बारे में विस्तृत जानकारी दें। यह निर्देश केंद्र सरकार के एक जांच आयोग के अनुरोध पर दिया गया है, जो SC का दर्जा और धर्म परिवर्तन से जुड़े मुद्दों की जांच कर रहा है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी एक आदेश में, राज्य सरकार ने ज़िला प्रशासन से कहा है कि वे आधिकारिक रिकॉर्ड की तुरंत समीक्षा करें और दस दिनों के भीतर ज़रूरी जानकारी जमा करें।
यह निर्देश भारत सरकार द्वारा 'कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी एक्ट, 1952' के तहत गठित जांच आयोग के अनुरोध पर दिया गया है। इस आयोग के प्रमुख भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन हैं। आयोग का गठन 6 अक्टूबर, 2022 को एक अधिसूचना के ज़रिए किया गया था। इसका काम उन लोगों की SC दर्जे की पात्रता की जांच करना है जो अनुसूचित जातियों से ऐतिहासिक जुड़ाव का दावा करते हैं, लेकिन बाद में ऐसे धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं जो 'संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950' (समय-समय पर संशोधित) के दायरे में नहीं आते हैं।
आदेश के अनुसार, आयोग केंद्र सरकार को सौंपने के लिए अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करने के अंतिम चरण में है और उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य-वार जानकारी मांगी है।
ज़िला आयुक्तों से कहा गया है कि वे सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी SC प्रमाण पत्रों का विवरण तय 'प्रोफॉर्मा-I' में दें। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे SC प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मिली शिकायतों की जानकारी 'प्रोफॉर्मा-II' के माध्यम से जमा करें।
विभाग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी डेटा सही ढंग से संकलित और अच्छी तरह से सत्यापित होने चाहिए तथा आधिकारिक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित होने चाहिए। जिन ज़िलों में SC प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है, वहां अधिकारियों को 'निल रिपोर्ट' (कोई शिकायत नहीं होने की रिपोर्ट) जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, जहां किसी श्रेणी के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां उचित टिप्पणी दी जानी चाहिए।
पत्र में ज़िला प्रशासन से यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो, तो वे तय समय सीमा के भीतर जानकारी इकट्ठा करने और जमा करने के काम में समन्वय के लिए एक ज़िम्मेदार अधिकारी नियुक्त करें।
यह आदेश असम सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव द्वारा जारी किया गया था, और इसकी एक प्रति जानकारी के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यालय को भी भेजी गई थी।
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