असम

Haryana : स्पष्टीकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्र संचालित नहीं होगा

Mohammed Raziq
7 Sept 2025 3:16 PM IST
Haryana :  स्पष्टीकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्र संचालित नहीं होगा
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हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में 21 रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई शुरू की है। ये संयंत्र एचएसपीसीबी से वैध संचालन सहमति (सीटीओ) और स्थापना सहमति (सीटीई) प्राप्त किए बिना संचालित पाए गए। ये संयंत्र हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) से अनुमति लिए बिना भूजल का दोहन भी कर रहे थे।
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