असम

Gauhati उच्च न्यायालय ने अनियमित नियुक्ति के कारण 771 एएसटीसी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

Mohammed Raziq
18 Sept 2025 3:02 PM IST
Gauhati उच्च न्यायालय ने अनियमित नियुक्ति के कारण 771 एएसटीसी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा
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असम Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के 771 संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। इसमें पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का हवाला दिया गया है।
यह फैसला इस खुलासे के बाद आया है कि एएसटीसी के पूर्व प्रबंध निदेशकों आनंद प्रकाश तिवारी और खगेंद्र नाथ चेतिया के कार्यकाल में 2,274 लोगों को बिना उचित प्रक्रियाओं का पालन किए अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। जाँच से पता चला है कि नियुक्तियों के दौरान आरक्षण नीतियों, साक्षात्कारों और उचित चयन प्रक्रियाओं जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की अनदेखी की गई थी।
बर्खास्त कर्मचारियों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने तीन प्रमुख निर्देशों को स्पष्ट किया:
कर्मचारियों को तब तक सेवा में बने रहना होगा जब तक स्वीकृत पदों को औपचारिक रूप से नहीं भर दिया जाता।
रिक्तियों की घोषणा होने के बाद, कर्मचारियों को निर्धारित परीक्षाओं या साक्षात्कारों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
2023 से वर्तमान तक की अवधि के लिए कोई वेतन दावा नहीं किया जा सकता।
इससे पहले, राज्य परिवहन विभाग ने पूर्व प्रबंध निदेशकों को सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एएसटीसी के कार्यबल की व्यापक समीक्षा चल रही है, और केवल कानूनी रूप से नियुक्त और आवश्यक कर्मचारियों को ही नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि जाँच प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए, जिसके बाद सभी अनियमित नियुक्तियों को औपचारिक रूप से मुक्त कर दिया जाएगा।
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