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Tangla तंगला: उदलगुड़ी जिला प्रशासन ने उदलगुड़ी जिले में आगामी बीटीसी चुनाव के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित किया है। बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट पुलक पटगिरी ने एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी। यह आदेश असम आबकारी नियम, 2016 के नियम 326 (ए) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) के साथ और असम आबकारी विभाग के संयुक्त सचिव से प्राप्त 8 सितंबर, 2025 के डब्ल्यूटी संदेश संख्या ईसीएफ संख्या 271931/698 के अनुसरण में जारी किया गया था, जिसमें 20 सितंबर (शाम 4 बजे) से 22 सितंबर (शाम 4 बजे) तक होटल, दुकानों, शराबखानों, क्लबों और निजी स्थानों में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री, कब्जे या वितरण पर रोक लगाई गई थी सभी शराब की दुकानें, थोक गोदाम और देशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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