असम
Assam : असम मवेशी अधिनियम के तहत महिला को 3 साल की कैद की सजा
Mohammed Raziq
31 March 2025 1:26 PM IST

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Kheroni खेरोनी: कार्बी आंगलोंग जिले के जिला सत्र न्यायालय ने 42 वर्षीय सुल्ताना बेगम, जो एक माँ और छोटे-मोटे पान स्टॉल की मालकिन हैं, को सख्त असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह महीने की साधारण कारावास की सजा होगी।
यह सजा खटखटी पुलिस स्टेशन केस नंबर 06/2022 (सत्र न्यायालय केस नंबर 02/2023) से उपजी है, जहां बेगम पर अधिनियम की धारा 13 के तहत कथित तौर पर धारा 4 और 6 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जो मवेशियों के अवैध वध, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाते हैं। मूल रूप से मोरीगांव जिले के होकुलताली (लाहोरीघाट) की रहने वाली बेगम को 9 जनवरी, 2022 को खटखटी के जोरटोकबी गांव में उनके किराए के घर से गिरफ्तार किया गया था। एक महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
9 जनवरी, 2022 को हिंदू जागरण मंच के सचिव सोबोध कुमार सिंह द्वारा बेगम और उनके पति मोहम्मद मिराज अली पर मवेशी संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, अदालत ने अपर्याप्त सबूतों के कारण मिराज अली को बरी कर दिया और उनकी जमानत बढ़ा दी। बेगम की सजा जहां असम सरकार के 2021 के मवेशी संरक्षण कानून के सख्त पालन को रेखांकित करती है, वहीं उनके पति की बरी होने से मामले की जटिलताओं की ओर ध्यान गया है। 2021 में अधिनियमित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम गायों के वध पर प्रतिबंध लगाता है और वैध परमिट के बिना मवेशियों की बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है, उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है। यह मामला कार्बी आंगलोंग जिले में इस कानून के तहत पहली बड़ी सजाओं में से एक है।
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