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Assam : सोनितपुर डीएम ने एचएसएलसी और एचएस परीक्षाओं के सुचारू
SANTOSI TANDI
12 Feb 2025 6:51 AM GMT
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Tezpur तेजपुर: आगामी 15 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षा, 2025, साथ ही 13 फरवरी से 17 मार्च तक सोनितपुर जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली हायर सेकेंडरी (एचएस) परीक्षा, 2025 के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट अंकुर भराली ने उक्त परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन के लिए, सोनितपुर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। तदनुसार, परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों (सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वैध प्रवेश पत्र के साथ), परीक्षा से जुड़े पर्यवेक्षी कर्मचारी और जांच दल, कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियां, और परीक्षा के संचालन में लगे किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति/अभिभावक को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी
प्रकार के वाहन को पार्क करने या चलाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय परीक्षा अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत व्यक्ति के। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर, डीजे, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, माइक्रोफोन और इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का उपयोग या तो फिक्स मोड में या फिर वाहनों में सड़कों पर चलते समय प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों/परिसर में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच, ईयरफोन आदि लाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय केंद्र प्रभारी और ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत व्यक्ति के। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की दुकान या स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें कोई मौजूदा बाजार भी शामिल है। परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवारों को आवंटित सीटों पर बैठने के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 13 फरवरी से 17 मार्च तक प्रातः 06:00 बजे से लागू होगा और परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आदेश को परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इस आदेश का कोई भी उल्लंघन बीएनएस, 2023 की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
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