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Cachar: असम पुलिस ने हाल ही में असम के कछार जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध रैली के दौरान हुई घटना के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है । कछार जिले के पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने कहा कि 13 अप्रैल को सुबह करीब 09:30 बजे सिलचर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेरेंगा गांव में करीब 300 लोग इकट्ठे हुए और वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध करने के लिए सिलचर शहर की ओर मार्च शुरू किया। "सभी जीओ के साथ सिलचर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया है और घटना के संबंध में सिलचर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कल रात सिलचर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बागाधार और काशीपुर इलाके में एक अभियान चलाया गया और घटना में मुख्य रूप से शामिल 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है," नुमल महत्ता ने कहा। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नजमुल इस्लाम लस्कर उर्फ काबलू, बीदर लस्कर, रोहित हुसैन लस्कर, दिलवर हुसैन, रोहित अहमद मजूमदार, अतीकुर रहमान लस्कर और रियाजुल लस्कर के रूप में हुई। इस घटना की आगे की जांच जारी है।
14 अप्रैल को कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने कहा कि लोगों ने बिना पूर्व अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया। "पंचायत चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है और बिना पूर्व अनुमति के उन्होंने विरोध रैली निकाली। जब हमें सूचना मिली, तो हम मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर-बितर किया। उनमें से कुछ ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया," नुमल महत्ता ने कहा।
"अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब स्थिति नियंत्रण में है। हमने मामला दर्ज कर लिया है। हमने कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए इस इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया है," उन्होंने कहा।
पारित होने के बाद से, इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस अधिनियम के खिलाफ अदालत का रुख किया है।
इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार लाना तथा वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। (एएनआई)
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