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Guwahati, गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त पोषित लंबे समय से विलंबित कामाख्या कॉरिडोर परियोजना को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य फिर से शुरू होने वाला है । एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सरमा ने कामाख्या कॉरिडोर परियोजना में हुई देरी के बारे में बताया , जो पिछले दो वर्षों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अटकी हुई थी ।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त पोषित कामाख्या कॉरिडोर परियोजना पिछले दो वर्षों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय ने आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को इस परियोजना के कामाख्या के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का आदेश दिया है। " उन्होंने आगे कहा, " आईआईटी गुवाहाटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट दी है कि इस परियोजना का कामाख्या पारिस्थितिकी तंत्र से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमें कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू करना होगा । गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 2,200 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू हो चुकी है। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 600 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना का प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। हमें जो दो ट्यूबों वाली पानी के नीचे की सुरंग मिल रही है, वह भारत की पहली रेल-सह-सड़क सुरंग है।" शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को गुवाहाटी के नीलाचल हिल्स में प्रस्तावित "मां कामाख्या मंदिर पहुंच गलियारे" परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी ।
अदालत ने शुक्रवार को इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) और एक रिट याचिका का भी निपटारा किया।
कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए जनहित याचिका (12/2024) दायर की गई थी। नवज्योति शर्मा द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका [डब्लूपी(सी) संख्या 2700/2024] में राज्य द्वारा 27 नवंबर, 2023 को जारी एनआईटी के माध्यम से शुरू की गई निविदा प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम, 1959 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह परियोजना मां कामाख्या मंदिर परिसर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है और धार्मिक अनुष्ठानों को बाधित कर सकती है, जिससे अपवित्रता की संभावना पैदा हो सकती है।
अदालत ने कहा, "बहस के दौरान, असम के माननीय अधिवक्ता जनरल डी . सैकिया ने इस न्यायालय को मौखिक और लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि जब तक संबंधित सभी अधिकारियों से, जिनमें गुवाहाटी स्थित आईआईटी की शोध एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाले जलवैज्ञानिक प्रभावों के संबंध में किसी अन्य शोध निकाय की रिपोर्ट शामिल है, सभी मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।"
अदालत ने कहा कि असम के विशेष आयुक्त और विशेष सचिव, पीडब्ल्यू (बी एंड एनएच) विभाग द्वारा दायर हलफनामे में पहले यह कहा गया है कि 'मां कामाख्या मंदिर पहुंच गलियारा परियोजना' को पीएम-डिवाइन योजना के तहत मंदिर क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मंदिर के सामने का हिस्सा और दृश्य अनियोजित आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के कारण समय के साथ प्रभावित हुआ प्रतीत होता है, जिनमें से अधिकांश देखने में भद्दी लगती हैं। ये इमारतें मंदिर के सामने के खुले स्थानों को घेर रही हैं, जिनका उपयोग तीर्थयात्री कर सकते थे, या जिनका उपयोग राज्य द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं और हर मौसम में उपयोग होने वाली सुविधाओं के विकास के लिए किया जा सकता था।
एडवोकेट जनरल ने कहा था कि परियोजना की कल्पना शुरू में इस समझ के साथ की गई थी कि मुख्य गर्भगृह के अंदर और आसपास के मंदिरों की वास्तुकला और प्राचीन मूर्तियों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
"राज्य इस परियोजना के आरंभ और समापन से भूमिगत पवित्र जल स्रोतों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव से भी अवगत है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए, गुवाहाटी स्थित आईआईटी को प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र का जलवैज्ञानिक और भूभौतिकीय अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पवित्र भूमिगत प्राकृतिक जल स्रोत को नुकसान पहुंचाए बिना परियोजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए," न्यायालय ने टिप्पणी की।
असम के पीडब्ल्यूडी (भवन) और गुवाहाटी स्थित आईआईटी के बीच जून 2024 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य मंदिर और पवित्र भूमिगत जल स्रोतों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के साथ-साथ मंदिर और उसके आसपास के प्राचीन और पवित्र स्मारकों के संरक्षण के लिए, रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की सेवाएं भी संभावित जलवैज्ञानिक और भूभौतिकीय प्रभावों के संबंध में अध्ययन करने के लिए ली गई हैं।
अदालत के अनुसार, रुड़की स्थित राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी जांच गुवाहाटी स्थित आईआईटी ने की है। रिपोर्ट में पाया गया है कि यह परियोजना राज्य के लिए व्यवहार्य और गैर-हानिकारक है।
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