असम सरकार ने जारी की एडवाइजरी, बकरीद 2022' के दौरान "अवैध पशु वध" की जाँच
असम सरकार ने जिला आयुक्तों को 'ईद-उल-अधा' या '2022 बकरीद' के उत्सव के दौरान राज्य भर में "गायों या बछड़ों के अवैध वध" की जांच करने के लिए कहा है।
इस एडवाइजरी में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जो कोई भी त्योहार के दौरान जानवरों की बलि देना चाहता है, उसे कड़े कानूनों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकारियों ने 'पशु कल्याण' कानूनों को सख्ती से लागू करने, जानवरों की अवैध हत्या को रोकने के लिए, और पीसीए अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, जानवरों के परिवहन के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एहतियाती उपाय किए हैं। (संशोधन) नियम 2001, स्लॉटर हाउस नियम 2001, नगरपालिका कानून और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विनियम।