असम
असम सीआईडी, एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच पर कार्यशाला आयोजित की
Apurva Srivastav
16 Jun 2023 2:17 PM GMT
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असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), दिल्ली के सहयोग से गुरुवार को राज्य पुलिस बल के जांच अधिकारियों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला में दिसपुर के NEDFI कन्वेंशन सेंटर में असम पुलिस के उप निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक तक के 85 अधिकारियों ने भाग लिया।
NCB के अनुभवी फैकल्टी द्वारा खोज, जब्ती, गिरफ्तारी, निपटान, ड्रग सैंपलिंग, वित्तीय जांच, संपत्ति फ्रीजिंग और PITNDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में अवैध ट्रैफिक की रोकथाम) प्रस्तावों पर सत्र आयोजित किए गए।
समापन समारोह के मुख्य अतिथि गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता थे।
असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त डीजीपी, सीआईडी असम एवाईवी कृष्णा और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एनसीबी अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए।
अतिरिक्त डीजीपी, सीआईडी ने गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया और पिछले दो वर्षों में नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ने में असम पुलिस की उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति के साथ कार्यशाला की कार्यवाही पर एक रिपोर्ट दी।
असम के डीजीपी ने अपने संबोधन में नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए असम पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई के बारे में बताया।
विशेष रूप से, वर्ष 2022 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुल 2,878 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में 455 मामले, वर्ष 2019 में 828 मामले, 2020 में 980 मामले और 2021 में 2,271 मामले दर्ज किए गए।
असम पुलिस ने 2022 में 4,691 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया, 112 किलोग्राम हेरोइन, 49,000 किलोग्राम गांजा, 52 लाख गोलियां, 21 लाख से अधिक खांसी की दवाई की बोतलें, 215 किलोग्राम अफीम आदि जब्त की।
सभी हितधारकों की मदद से मांग में कमी, आपूर्ति में कमी और नुकसान में कमी के समन्वित प्रयास जारी हैं।
उन्होंने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की बारीकी से निगरानी की जा रही है और समय पर आरोप पत्र दायर किया जा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2022 में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों का सजा प्रतिशत लगभग 47 प्रतिशत है और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PITNDPS) अधिनियम में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत 26 आदतन मादक पदार्थों के तस्करों को हिरासत में लिया गया है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने अपने व्यापक अनुभव से एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की जांच करते समय जांच अधिकारियों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियों को साझा किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को मुकदमे के दौरान लाभ मिलता है।
मुख्य न्यायाधीश मेहता ने अपने मुख्य भाषण में नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ने में असम पुलिस के प्रयासों की सराहना की और कार्यशाला में विचार-विमर्श पर प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने कहा, "यह उपयोगी विचार-विमर्श का दिन था और इससे मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच की गुणवत्ता में सुधार करने में काफी मदद मिलेगी।"
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