असम
Assam : कछार प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए
Mohammed Raziq
21 April 2025 11:42 AM IST

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Silchar सिलचर: असम के राज्य चुनाव आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव 2025 की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के साथ ही कछार जिला प्रशासन सुचारू और निर्बाध चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गया है। जिले में पंचायत चुनाव 2 मई को होने हैं, जबकि मतगणना 11 मई से शुरू होगी।
चल रही तैयारियों के मद्देनजर कछार के जिला चुनाव अधिकारी और जिला आयुक्त मृदुल यादव ने चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात सभी सरकारी अधिकारियों और मतदान कर्मियों के संवैधानिक दायित्व पर जोर देते हुए एक सख्त निर्देश जारी किया है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन केवल प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है।
निर्देश में दोहराया गया है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिन्हें विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठों में सेवा देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरी लगन और बिना चूक के निर्वहन करना चाहिए। किसी भी तरह की चूक, लापरवाही या कर्तव्य में लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जाएगा। आदेश में विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और संबंधित सेवा आचरण नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी करना और संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निलंबन भी शामिल हो सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह सख्त चेतावनी इस बात को रेखांकित करती है कि प्रशासन किस गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव 2025 के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह चुनावी मशीनरी में शामिल सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि वे कछार जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक ताने-बाने को बनाए रखें।
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