असम

Assam : पोक्सो अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Mohammed Raziq
20 Feb 2025 3:07 PM IST
Assam :   पोक्सो अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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Assam असम : मोरीगांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने जगीरोड पीएस केस संख्या 351/23 के संबंध में पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी के तहत बाबुल देबनाथ को दोषी ठहराया है।अदालत ने देबनाथ को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 4 साल के कठोर कारावास (आरआई) और आईपीसी की धारा 354 के तहत अतिरिक्त 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
इसके अलावा, आरोपी पर प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान न करने पर एक महीने का अतिरिक्त आरआई जुर्माना लगाया जाएगा।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि न्यायिक हिरासत में पहले से बिताए गए एक महीने और 27 दिनों को लगाई गई सजा में से घटा दिया जाए।जिला जेल, मोरीगांव के अधीक्षक को कानूनी प्रावधानों के अनुसार सजा को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।
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