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अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल में नया नियम: भर्ती प्रक्रिया औपचारिक, PRC और भाषा अनिवार्य
Tara Tandi
27 Aug 2026 2:01 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट के फैसले के बाद, राज्य सरकार के तहत पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए एक जैसी योग्यता शर्तें आधिकारिक तौर पर तय कर दी हैं।
26 अगस्त को गवर्नर के अधिकार के तहत प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन में सीधी भर्ती के लिए तीन शर्तें अनिवार्य की गई हैं: अरुणाचल प्रदेश का वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC), अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) प्रमाण पत्र, और राज्य की किसी स्थानीय आदिवासी भाषा का कामकाजी ज्ञान।
ये नए नियम राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय व शहरी निकायों पर भी लागू होंगे।
उम्मीदवारों का भारतीय नागरिक और अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है, जिनके पास वैध PRC हो। उन्हें राज्य का मूल निवासी भी होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी APST प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए।
तय की गई शर्तों में भाषा की शर्त भी शामिल है। उम्मीदवारों को अरुणाचल प्रदेश की किसी स्थानीय आदिवासी भाषा को बोलने में सक्षम होना चाहिए और राज्य की स्थानीय जनजातियों के बारे में कामकाजी जानकारी होनी चाहिए।
सरकार ने भाषा की शर्त को लागू करने के लिए एक तरीका भी तय किया है।
जब तक शुरुआती प्रतियोगी परीक्षा में अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति भाषा दक्षता परीक्षा को आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं किया जाता, तब तक चुने गए उम्मीदवारों को नौकरी शुरू करने के बाद एक अनिवार्य भाषा परीक्षा देनी होगी।
यह परीक्षा प्रोबेशन अवधि के दौरान या तीन साल की तय समय-सीमा के भीतर पास करनी होगी। जो उम्मीदवार तय समय में इसे पास नहीं कर पाएंगे, उनकी सालाना वेतन वृद्धि और आगे की पदोन्नति रोक दी जाएगी, जब तक कि वे अरुणाचल प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति भाषा में परीक्षा पास न कर लें।
नोटिफिकेशन में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) और अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) को निर्देश दिया गया है कि वे भर्ती विज्ञापनों और संबंधित सेवा नियमों में नई योग्यता शर्तों और नौकरी के बाद होने वाली भाषा परीक्षा के प्रावधानों को तुरंत शामिल करें।
ये शर्तें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं और इनमें ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के पद और उनके बराबर के पद शामिल हैं।
ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (AAPSU) ने इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया है। यूनियन के अध्यक्ष मेजे टाकू ने इसे राज्य की स्थानीय आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
टाकू ने कहा कि यह नोटिफिकेशन यूनियन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उन्होंने भर्ती एजेंसियों से आग्रह किया कि वे भर्ती प्रक्रियाओं में इन प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करना सुनिश्चित करें। AAPSU ने APPSC, APSSB और दूसरी भर्ती करने वाली संस्थाओं से कहा है कि वे भविष्य के सभी भर्ती विज्ञापनों और नियमों में ज़रूरी योग्यता शर्तों को शामिल करें, जिसमें पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
छात्र संगठन ने नए नियमों को दरकिनार करने, कमज़ोर करने या चुनिंदा तौर पर लागू करने की किसी भी कोशिश के ख़िलाफ़ चेतावनी भी दी। टाकू ने कहा कि अगर भर्ती करने वाली संस्थाएं सरकारी आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो AAPSU और तेज़ आंदोलन करने पर विचार करेगा।
यह नोटिफ़िकेशन राज्य कैबिनेट के 13 अगस्त, 2026 के फ़ैसले के बाद आया है और इसे लागू करने के लिए औपचारिक रूपरेखा तैयार करता है।
यह आदेश APPSC, APSSB, सरकारी विभागों, विभाग प्रमुखों, डिप्टी कमिश्नरों, PSU, स्वायत्त निकायों और स्थानीय व शहरी निकायों को भेजा गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग से भी कहा गया है कि वे इस नोटिफ़िकेशन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, जिसे अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशन के लिए भेजा गया है।
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