अरुणाचल प्रदेश

Guwahati HC का बड़ा फैसला, मरीज की मौत पर सरकार को देना होगा मुआवजा

Tara Tandi
11 May 2025 3:44 PM IST
Guwahati HC का बड़ा फैसला, मरीज की मौत पर सरकार को देना होगा मुआवजा
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Itanagar ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग स्थित जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की अनुपस्थिति और चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई महिला की मौत के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक की अदालत ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को महिला के परिवार को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
रोइंग अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव और रक्त की अनुपलब्धता के कारण 2015 में मिति मेगा की मृत्यु हो गई थी। उसकी सास जुनाकी मेगा ने न्याय की मांग करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर रोइंग स्थित जिला अस्पताल में ब्लड बैंक होता और अस्पताल में उचित और प्रशिक्षित आपातकालीन चिकित्सा इकाई/कर्मचारी होते, तो उसकी बहू को रक्त चढ़ाकर उसकी जान बचाई जा सकती थी।" अदालत ने पाया कि मिति मेगा गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी और उसने तिरप जिले के खोनसा और बाद में रोइंग जिला अस्पताल में प्रसवपूर्व जांच कराई थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अस्पताल द्वारा समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान न करने, जिसमें रक्त आधान भी शामिल है, के कारण सीधे तौर पर उसकी मौत हुई। आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य अधिकारियों के कर्तव्य पर जोर देते हुए अदालत ने कहा, "यदि रोइंग के जिला अस्पताल में रक्त बैंक होता, तो याचिकाकर्ता की बहू को उसकी सख्त जरूरत के समय रक्त चढ़ाया जा सकता था, लेकिन उक्त सरकारी अस्पताल में रक्त बैंक न होने के कारण उसे जीवन जीने के लिए आवश्यक रक्त उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
" अदालत ने फैसला सुनाया, "पक्षों की सुनवाई करने, प्रतिवादियों के हलफनामों के अवलोकन, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और उपरोक्त कारणों से, यह अदालत इस राय पर है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में प्रतिवादी याचिकाकर्ता की बहू की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।" न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव को मृतक के नाबालिग बेटे के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में मुआवजा राशि जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि उसके वयस्क होने तक सावधि जमा में रखी जानी है। मामले के विवरण के अनुसार, मिति मेगा ने 10 जुलाई, 2015 को बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और गंभीर एनीमिया तथा प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही और आवश्यक सुविधाओं की कमी, विशेष रूप से रक्त बैंक की अनुपस्थिति और अपर्याप्त देखभाल, उसकी मृत्यु में योगदान देने वाले कारक थे। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग की और अस्पताल से भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए अपने बुनियादी ढांचे में सुधार लागू करने का आग्रह किया।
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