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अरुणाचल प्रदेश
Arunachal: POCSO मामले में पासीघाट के व्यक्ति को 20 साल की जेल
Tara Tandi
12 Nov 2025 10:54 AM IST

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Pasighat पासीघाट: अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में बोमडो ताली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला 27 नवंबर, 2023 को पीड़िता, जिसकी पहचान मिस ए के रूप में हुई है, द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी बोमडो ताली ने उसके साथ बलात्कार किया था।
पासीघाट के महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 342, 354बी और 376 के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया।
इस सफल अभियोजन का श्रेय मुख्यतः महिला पुलिस स्टेशन, पासीघाट की तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ओजुम रीबा के नेतृत्व में की गई गहन और पेशेवर जाँच को जाता है। उनकी लगन और तत्परता ने सुनिश्चित किया कि मामला मजबूत सबूतों पर आधारित हो।
मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद, पासीघाट स्थित पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 18 सितंबर, 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को कई आरोपों में दोषी ठहराया।
अदालत ने यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और सोलह साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376(3) के तहत 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त, आरोपी को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए आईपीसी की धारा 354बी के तहत तीन साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, और गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए आईपीसी की धारा 342 के तहत छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
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