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अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग ने एसटी तारा, राज्य लोक सूचना अधिकारी, पीडब्ल्यूडी कैपिटल सर्कल-सह-समन्वय प्रशिक्षण और सतर्कता, ईटानगर और सीजे मानोव, एसपीआईओ-सह- पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने एसटी तारा, राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ), पीडब्ल्यूडी कैपिटल सर्कल-सह-समन्वय प्रशिक्षण और सतर्कता, ईटानगर और सीजे मानोव, एसपीआईओ-सह- पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधान के 'घोर उल्लंघन' के लिए ईई, डब्ल्यूआरडी, नामसाई डिवीजन।
दोनों एसपीआईओ को 26 मार्च को सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस का "पैरा-वार जवाब" प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
एपीआईसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "पीआईओ ने न तो आयोग के आदेशों का पालन किया है और न ही सुनवाई के लिए तय तारीख पर आयोग की अदालत में पेश हुए हैं।"
जुर्माना आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत लगाया गया था।
एसपीएलओ को अगली सुनवाई में अपीलकर्ताओं द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ 30 अप्रैल से पहले जुर्माना राशि जमा करने का भी निर्देश दिया गया है, "ऐसा न करने पर आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत अतिरिक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।" विज्ञप्ति में जोड़ा गया।
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Renuka Sahu
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