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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया कि संरक्षित वातावरण में काम करना महिला कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, जो गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का विस्तार है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया कि संरक्षित वातावरण में काम करना महिला कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, जो गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का विस्तार है।
अदालत ने सी गोविंदराजुलु की उस याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने सेवा से हटाने के आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एपीएटी) के फैसले को चुनौती दी थी। गोविंदराजुलु, 1994 में कनिष्ठ सहायक के रूप में आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस (एपीएसपी), कुरनूल बटालियन में शामिल हुए। उन्हें 2013 में अपने सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के सिद्ध आरोपों पर सेवा से हटा दिया गया था।
जब गोविंदराजुलु ने APAT से संपर्क किया, तो उसने 2017 में उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें सेवा से हटाने के APSP के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने APAT के फैसले को बरकरार रखा।
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