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हाई कोर्ट ने पुलिस को YSRC नेता भूमाना और उनके परिवार के खिलाफ ज़बरदस्ती कार्रवाई न करने का निर्देश दिया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे कथित तौर पर ज़बरदस्ती घुसने (trespass) के मामले में YSRC के सीनियर नेता भूमाना करुणाकर रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों के ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई न करें।
जस्टिस वाई. लक्ष्मण राव की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने तिरुपति ज़िला कलेक्टर की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि करुणाकर रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों ने तिरुपति ग्रामीण मंडल के थानापल्ली में एक मंज़ूरशुदा लेआउट के सर्वे नंबर 478 में ज़बरदस्ती प्रवेश किया था।
कोर्ट ने जांच अधिकारी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने एक निजी मंज़ूरशुदा लेआउट से जुड़े विवाद में ज़िला कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाए और करुणाकर रेड्डी और उनके समर्थकों को 'गुंडा' कहे जाने पर आपत्ति जताई।
कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब निजी मंज़ूरशुदा लेआउट के मालिक ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, तो ज़िला कलेक्टर इस विवाद में कैसे दखल दे सकते हैं।





