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शादी का वादा करके महिला से बलात्कार करने पर व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा

नेल्लोर: ओंगोल की दूसरी अतिरिक्त ज़िला अदालत ने गुरुवार को वेंगामुक्कलपालेम गाँव के 32 वर्षीय वलेटी वीरंजनेयुलु को एक महिला से शादी का वादा करके उसके साथ रेप करने के आरोप में 10 साल की सख़्त क़ैद और ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
पुलिस के अनुसार, वीरंजनेयुलु ने अपने पिता के साथ मिलकर 28 जुलाई, 2020 से पहले पीड़िता के माता-पिता से संपर्क किया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा। बाद में, वह कथित तौर पर उसके काम की जगह पर गया, उसका भरोसा जीता और कई बार उसका यौन शोषण किया, और फिर शादी करने से इनकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत के बाद, ओंगोल के तत्कालीन DSP एम. धनंजयडु ने मामले की जांच की, आरोपी को गिरफ़्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नल्लूरी अवनीश के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने गवाह पेश किए। प्रकाशम के SP वी. हर्षवर्धन राजू के मार्गदर्शन में बनाई गई एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम ने इस मुक़दमे की निगरानी की।
आरोपी को दोषी पाते हुए, जज पांडिरी ललिता ने उसे 10 साल की जेल और ₹50,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई।
SP ने दोषी को सज़ा दिलाने में प्रभावी कोशिशों के लिए तत्कालीन DSP धनंजयडु, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अवनीश और कोर्ट के संपर्क कर्मचारियों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार करने वालों को क़ानून से बचकर भागने नहीं दिया जाएगा।





