आंध्र प्रदेश

शादी का वादा करके महिला से बलात्कार करने पर व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा

Tulsi Rao
2 Oct 2026 12:12 PM IST
शादी का वादा करके महिला से बलात्कार करने पर व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा
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नेल्लोर: ओंगोल की दूसरी अतिरिक्त ज़िला अदालत ने गुरुवार को वेंगामुक्कलपालेम गाँव के 32 वर्षीय वलेटी वीरंजनेयुलु को एक महिला से शादी का वादा करके उसके साथ रेप करने के आरोप में 10 साल की सख़्त क़ैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार, वीरंजनेयुलु ने अपने पिता के साथ मिलकर 28 जुलाई, 2020 से पहले पीड़िता के माता-पिता से संपर्क किया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उससे शादी करेगा। बाद में, वह कथित तौर पर महिला के काम करने की जगह पर गया, उसका भरोसा जीता और शादी करने से इनकार करने से पहले कई बार उसका यौन शोषण किया।

पीड़िता की शिकायत के बाद, ओंगोल के तत्कालीन DSP एम. धनंजयडु ने मामले की जांच की, आरोपी को गिरफ़्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। ​​स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नल्लुरी अवनीश के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने गवाह पेश किए। प्रकाशम के SP वी. हर्षवर्धन राजू के मार्गदर्शन में बनाई गई एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम ने ट्रायल की निगरानी की।

आरोपी को दोषी पाते हुए, जज पांडिरी ललिता ने उसे 10 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

SP ने दोषी को सज़ा दिलाने में प्रभावी प्रयासों के लिए तत्कालीन DSP धनंजयडु, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अवनीश और कोर्ट लाइज़न स्टाफ़ की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार करने वालों को क़ानून से बचकर नहीं निकलने दिया जाएगा।

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