- Home
- /
- राज्य
- /
- आंध्र प्रदेश
- /
- चित्तूर के मेयर और...
आंध्र प्रदेश
चित्तूर के मेयर और उनके पति की हत्या मामला: पांच आरोपियों को मौत की सजा
Saba Naaz
31 Oct 2025 2:23 PM IST

x
Chittoor चित्तूर: तत्कालीन महापौर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या से जुड़े 2015 के सनसनीखेज मामले में यहाँ की एक अदालत ने पाँच दोषियों को मौत की सजा सुनाई।
चित्तूर के ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. श्रीनिवास राव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। श्रीराम चंद्रशेखर उर्फ चिंटू, वेंकटचलपति, जया प्रकाश रेड्डी, मंजूनाथ और वेंकटेश को मौत की सजा सुनाई गई है। पिछले हफ़्ते, अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। चित्तूर की तत्कालीन महापौर अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की 17 नवंबर, 2015 को नृशंस हत्या कर दी गई थी।
चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर एक हथियारबंद गिरोह ने दंपति पर हमला किया। अनुराधा की उनके कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मोहन का पीछा किया गया और भागने की कोशिश करने पर उसे चाकू मार दिया गया। दिनदहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। अदालत गुरुवार को सजा की घोषणा करने वाली थी, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देते हुए इसे टाल दिया गया। दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने परिसर के चारों ओर त्रिस्तरीय घेरा बना रखा था।
शुरुआत में, इस मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी कासाराम रमेश को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि एक अन्य आरोपी एस. श्रीनिवास चारी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। शेष 21 आरोपियों में से पाँच को दोषी ठहराया गया। हत्यारों को शरण देने और उन्हें धन व हथियार मुहैया कराने के 16 अन्य आरोपियों पर लगे आरोप सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो सके। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। मुख्य आरोपी श्रीराम चंद्रशेखर उर्फ चिंटू, कटारी मोहन का भतीजा है, जो तेलुगु देशम पार्टी की चित्तूर जिला इकाई के उपाध्यक्ष थे। कटारी मोहन और उनके भतीजे के बीच व्यक्तिगत, वित्तीय और राजनीतिक विवादों के कारण यह भीषण दोहरा हत्याकांड हुआ। मुकदमे के दौरान, अदालत ने 122 गवाहों से पूछताछ की। पाँच दोषियों में से दो अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं, जबकि तीन अन्य जमानत पर हैं।
Tagsचित्तूरपतिहत्याChittoorhusbandmurderजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





