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आंध्र प्रदेश
केंद्र ने जस्टिस लिसा गिल के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर को मंजूरी दी
Tara Tandi
6 March 2026 3:24 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद, केंद्र ने शुक्रवार को जस्टिस लीजा गिल का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (I/C) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के संविधान से मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज जस्टिस लीजा गिल का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर ट्रांसफर कर दिया है।"
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहले जस्टिस गिल का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने और उन्हें उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश करने का फैसला किया था, जब खाली जगह होगी, जो शायद 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के रिटायरमेंट पर होगी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बयान के मुताबिक, यह फैसला न्याय प्रशासन की कुशलता और क्वालिटी को मजबूत करने की पॉलिसी के तहत लिया गया था।
इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले जज का ट्रांसफर काफी पहले किया जा सकता है, बेहतर होगा कि वेकेंसी आने से दो महीने पहले, ताकि जज चार्ज संभालने से पहले हाई कोर्ट के मामलों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं।
जस्टिस गिल ने अपनी स्कूलिंग कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर 9, चंडीगढ़ से पूरी की और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स (GCG), सेक्टर 11, चंडीगढ़ से ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन किया।
बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से B.A., LL.B. और LL.M. की डिग्री ली। उन्होंने 1990 में एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, जहाँ उन्होंने क्रिमिनल, सिविल, सर्विस, रेवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को देखा।
उन्होंने कई सालों तक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के साथ-साथ कई बोर्ड और कॉर्पोरेशन को भी रिप्रेजेंट किया।
जस्टिस गिल को 31 मार्च 2014 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच में प्रमोट किया गया था।
इस बीच, केंद्र ने गुरुवार को टॉप कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने को मंजूरी दे दी।
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