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बापट्ला में PIT-NDPS अधिनियम के तहत गांजा तस्कर को हिरासत में लिया गया

विजयवाड़ा: बापटला ज़िले की पुलिस ने गांजा तस्करी के आदी एक अपराधी के ख़िलाफ़ PIT NDPS एक्ट (नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और साइकोट्रोपिक पदार्थों की रोकथाम अधिनियम) लागू किया है और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) आदेशों के तहत उसे राजमहेंद्रवरम सेंट्रल जेल भेज दिया है।
बापटला ज़िले के पुलिस अधीक्षक (SP) बी. उमामहेश्वर ने कहा कि ज़िले को गांजा तस्करी से मुक्त बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और चेतावनी दी कि नशीले पदार्थों की अवैध ढुलाई और बिक्री में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी महिला, चिराला मंडल के पेराला की रहने वाली 36 वर्षीय मारी उर्फ इट्टा परमेश्वरी, पहले गिरफ़्तार होने और पुलिस की चेतावनियों के बावजूद बार-बार गांजा तस्करी में शामिल पाई गई थी। SP की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने PIT NDPS एक्ट की धारा 3(1) के तहत हिरासत के आदेश जारी किए।
पुलिस ने बताया कि उसके ख़िलाफ़ चिराला I टाउन और चिराला II टाउन पुलिस स्टेशनों में गांजा से जुड़े पाँच मामले दर्ज किए गए थे। जाँच के दौरान, अधिकारियों ने कुछ सौ ग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक गांजा ज़ब्त किया।
पुलिस के अनुसार, वह विशाखापत्तनम ज़िले के आदिवासी इलाकों से गांजा लाती थी और चिराला व उसके आस-पास के इलाकों में छोटे पैकेटों में बेचती थी। पुलिस का आरोप है कि यह नशीला पदार्थ छात्रों, युवाओं और मज़दूरों को सप्लाई किया जाता था।
SP ने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों पर नज़र रखी जा रही है।
उन्होंने जनता से अपील की कि वे नशीले पदार्थों के पास होने, सेवन या बिक्री के बारे में जानकारी 'डायल 112' या हेल्पलाइन '1972' के ज़रिए दें और भरोसा दिलाया कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।





