आंध्र प्रदेश

Andhra HC ने राजू के हिरासत में यातना मामले में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

Rani Sahu
14 Feb 2025 10:49 AM
Andhra HC ने राजू के हिरासत में यातना मामले में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
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Andhra Pradesh अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व सांसद और वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष के. रघु राम कृष्ण राजू के हिरासत में यातना मामले में आरोपी के. तुलसी बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, शुक्रवार को भी यही आदेश सुनाया। तत्कालीन सांसद राजू को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था, जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने के बाद राजू की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता तुलसी बाबू को 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनसे कई बार पूछताछ की गई थी। मामले में एक अन्य आरोपी सेवानिवृत्त सीआईडी ​​एडिशनल एसपी के. विजय पॉल के साथ उनसे भी पूछताछ की गई थी।
पिछले महीने गुंटूर जिला न्यायाधीश की मौजूदगी में पुलिस द्वारा आयोजित पहचान परेड में राजू ने पांच संदिग्धों में तुलसी बाबू की पहचान की। तुलसी बाबू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि ड्यूटी पर मौजूद सीआईडी ​​अधिकारियों और कांस्टेबलों ने गवाही दी है कि चार नकाबपोश व्यक्ति सीआईडी ​​कार्यालय में घुसे और राजू पर हमला किया, जिनमें से एक उसकी छाती पर बैठा था। पुलिस को संदेह है कि हमले में तुलसी बाबू के साथ-साथ तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति भी शामिल हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि तुलसी बाबू उस समय वकील नहीं थे, जब उन्हें सीआईडी ​​का कानूनी सहायक नियुक्त किया गया था। जुलाई 2024 में पुलिस ने राजू की शिकायत पर जगन मोहन रेड्डी, दो भारतीय
पुलिस
सेवा (आईपीएस) अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें राजू ने आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत के दौरान उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने तत्कालीन सीआईडी ​​प्रमुख पी.वी. सुनील कुमार, तत्कालीन खुफिया प्रमुख सीतारामनजनेयुलु, तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तत्कालीन अतिरिक्त एसपी आर. विजया पॉल, तत्कालीन सरकारी सामान्य अस्पताल गुंटूर की अधीक्षक डॉ. प्रभावती और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
रघु राम कृष्ण राजू 2019 में नरसापुरम से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन बाद में वे बागी हो गए। उन्हें 14 मई, 2021 को हैदराबाद में उनके आवास से सरकार के खिलाफ बोलने और राज्य में कथित तौर पर सांप्रदायिक अशांति भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
राजू ने कहा कि हालांकि वह हृदय की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, लेकिन उनकी न तो चिकित्सकीय जांच की गई और न ही उन्हें हैदराबाद की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया गया, शारीरिक रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सीबी सीआईडी ​​कार्यालय में रखा गया और पुलिस हिरासत के दौरान उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील कुमार, सीतारामनजेयुलु और अन्य लोगों ने उन्हें रबर बेल्ट और लाठी से पीटा और दवा नहीं लेने दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, कुछ लोग उनकी छाती पर बैठ गए और दबाव डालकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। (आईएएनएस)
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