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आंध्र प्रदेश HC ने ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर APPSC की खिंचाई की

विजयवाड़ा: उच्च न्यायालय ने सोमवार को ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी के लिए आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) की आलोचना की और निर्देश दिया कि आरोपी अधिकारियों को जाँच प्रक्रिया से हटा दिया जाए।
न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद और न्यायमूर्ति अवधनाम हरिहर नाथ शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व निर्देशों के बावजूद, उम्मीदवारों के विवरण वाली ओएमआर शीट के कुछ अंश प्रस्तुत न करने पर एपीपीएससी पर आपत्ति जताई।
उच्च न्यायालय ने आयोग को अगली सुनवाई में गायब विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पीठ ने इस बात पर स्पष्टीकरण माँगा कि क्या मूल ओएमआर शीट पर लगे बारकोड मैन्युअल मूल्यांकन के लिए पुनर्मुद्रित बारकोड से मेल खाते हैं, जिससे तकनीकी व्यवहार्यता पर संदेह पैदा होता है। एपीपीएससी को इन चिंताओं की पुष्टि के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों के नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
महाधिवक्ता दम्मलपति श्रीनिवास ने अदालत को सूचित किया कि मूल्यांकन भुगतान की फोटोकॉपी सहित सभी अभिलेखों के साथ एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी श्रीरघुराम ने अदालत से एसआईटी की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित अधिकारियों को मामले से संबंधित सभी कार्यवाहियों से दूर रखने का आग्रह किया। सुनवाई 26 नवम्बर तक स्थगित कर दी गई।





