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Ongole ओंगोल : न्यायाधीश टी राजा वेंकटाद्री की अध्यक्षता में ओंगोल में स्थित सातवीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मार्टुर पुलिस स्टेशन की सीमा से वर्ष 2015 में हुई ऑनर किलिंग के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला रामकुरु गांव के ट्रैक्टर चालक बुरुगा रत्नम बाबू (22 वर्ष) की हत्या से जुड़ा है, जिसकी हत्या दूसरे समुदाय की 17 वर्षीय लड़की के साथ प्रेम संबंध के कारण की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने 28 अप्रैल, 2015 को पीड़ित को अपनी लड़की से विवाह कराने के बहाने खरीदारी करने के लिए फुसलाया और गांव के बाहरी इलाके में उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामले की जांच शुरू में तत्कालीन चिराला डीएसपी सी जयराम राजू ने की थी, जिन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्य
और गवाहों के बयान एकत्र किए, जिसके बाद आईपीसी और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में शेख मुनीर बाशा, शेख अनवर बाशा, शेख नजीर, शेख करीमुल्ला, शेख बाजी बुडे, शेख सद्दाम हुसैन, शेख शकील और पाटन मौलाली शामिल हैं। एक आरोपी शेख मस्तान की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। बापटला जिले के एसपी तुषार डूडी ने जांच दल और कोर्ट के अधिकारियों की सराहना की, जिसमें मार्टुर सीआई शेषगिरी राव, कोर्ट संपर्क अधिकारी ए श्रीनिवासु और सरकारी वकील वाई प्रशांत कुमारी शामिल हैं, जिन्होंने दोषसिद्धि सुनिश्चित की। एसपी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं और संभावित अपराधियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करते हैं।
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