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Andhra: कोर्ट ने अनंत बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी

काकीनाडा: राजामहेंद्रवरम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को MLC अनंत उदय भास्कर (उर्फ अनंत बाबू) की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। अनंत बाबू अपने पूर्व ड्राइवर और दलित युवक विधि सुब्रह्मण्यम की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर हाई कोर्ट वकील सी. रघु ने दलील दी कि अनंत बाबू के खिलाफ सरपावरम पुलिस स्टेशन में जानबूझकर एक झूठा मामला दर्ज किया गया था, ताकि उन्हें मामले की जानकारी अपने कानूनी सलाहकार के साथ साझा करने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि मुख्य गवाहों से पूछताछ पहले ही पूरी हो चुकी है और बाकी गवाह सिर्फ़ एक्सपर्ट और जांच अधिकारी हैं, इसलिए आरोपी द्वारा उन्हें डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, अनंत बाबू काकीनाडा शहर में नहीं आएंगे और राजामहेंद्रवरम में ही रहेंगे।
हालांकि, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मुप्पाला सुब्बा राव और पीड़ितों के वकील मुप्पाला विशाल स्फूर्ति ने ज़मानत अर्ज़ी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनंत बाबू को सशर्त ज़मानत दी थी, लेकिन उन्होंने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हुए गवाहों को डराया-धमकाया था।





