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- Andhra: प्यार के नाम...

विजयनगरम: वर्ष 2022 में बोब्बिली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में जिला महिला न्यायालय-सह-पांचवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एन. पद्मावती ने की, ने सीतायपेटा गांव के डी ए अखिल अंबेडकर (29) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा प्रेम की आड़ में महिला का यौन शोषण करने और बाद में उससे शादी करने से इनकार करने पर ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया गया।
एसपी वकुल जिंदल के अनुसार, आरोपी ने पचीपेंटा मंडल की एक महिला को शादी का झूठा वादा कर धोखा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। तत्कालीन इंस्पेक्टर एम. नागेश्वर राव ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक एन. शकुंतला के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूतों के साथ दोषसिद्धि हासिल की।
बोब्बिली इंस्पेक्टर के. सतीश कुमार ने अदालत की कार्यवाही की निगरानी की, जिसमें कोर्ट हेड कांस्टेबल एम मनमाधा राव और कांस्टेबल सीएच सौजन्या ने गवाहों की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित की। एसपी जिंदल ने त्वरित न्याय के लिए अधिकारियों की सराहना की।





