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अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी मामला: आईपीएस अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत

विजयवाड़ा: बॉलीवुड अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी की शिकायत के आधार पर इब्राहिमपटनम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी कंठी राणा टाटा, विशाल गुन्नी और पुलिस अधिकारी हनुमंत राव तथा सत्यनारायण को राहत प्रदान की।
अदालत ने सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, साथ ही महाधिवक्ता दम्मालापति श्रीनिवास ने आश्वासन दिया कि आगे कोई समन या आरोपपत्र जारी नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने के साथ मामले की सुनवाई 30 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।
अधिकारियों ने अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से मामले को खारिज करने की मांग की थी। गुरुवार को, एजी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील विनोद कुमार देश पांडे ने पुलिस द्वारा अदालत के पूर्व निर्देशों का पालन करने में विफलता को उजागर किया। अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने उपेंद्र रेड्डी की याचिका खारिज की
एपी कोर्ट ने केसिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने शराब खरीद मामले में अपने बेटे राज कासिरेड्डी की रिमांड रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने एसीबी स्पेशल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस आर रघुनंदन राव और कुंभजादला मनमाधा राव की बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि राज को कानूनी तरीके से राहत लेनी चाहिए।





