आंध्र प्रदेश

एसीबी की विशेष अदालत ने नायडू की जमानत याचिका 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी

Renuka Sahu
16 Sep 2023 4:03 AM GMT
एसीबी की विशेष अदालत ने नायडू की जमानत याचिका 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी
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एसीबी विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के वकील द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एसीबी विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के वकील द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

नायडू के वकील जी सुब्बा राव ने गुरुवार को दो याचिकाएं दायर कर नायडू के लिए जमानत और अंतरिम राहत की मांग की, जो अब कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
एसीबी विशेष अदालत के न्यायाधीश बीएसवी हिमाबिंदु ने कहा कि नायडू के वकील द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रद्दीकरण याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।
एपीसीआईडी के वकील, विशेष लोक अभियोजक वाईएन विवेकानंद ने कहा कि नायडू के वकील द्वारा दायर रद्दीकरण और अंतरिम जमानत याचिका से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और सीआईडी की हिरासत याचिका भी एसीबी अदालत में लंबित है। उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सभी कार्यवाही 18 सितंबर तक रोके जाने के मद्देनजर, एसीबी अदालत ने एपीसीआईडी को जवाबी हलफनामा दायर करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को 19 सितंबर तक के लिए टाल दिया।
उन्होंने कहा, ''हमने विचारणीयता के आधार पर दोनों जमानत याचिकाओं का विरोध किया है।'' आगे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नायडू के वकील द्वारा दायर जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि दोनों जमानत याचिकाएं एक ही धारा के तहत दायर की गई थीं।
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