आंध्र प्रदेश

टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत और सीआईडी की हिरासत याचिका पर एसीबी कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगी

Renuka Sahu
5 Oct 2023 6:09 AM GMT
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत और सीआईडी की हिरासत याचिका पर एसीबी कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगी
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विजयवाड़ा में एसीबी अदालत ने बुधवार को कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका और सीआईडी की हिरासत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विजयवाड़ा में एसीबी अदालत ने बुधवार को कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका और सीआईडी की हिरासत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी और विशेष लोक अभियोजक वाईएन विवेकानंद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सीआईडी वकीलों और टीडीपी प्रमुख की ओर से बहस कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार दुबे के बीच गहन बहस के बीच अदालत ने यह निर्णय लिया।
दुबे ने तर्क दिया कि तत्कालीन वित्त विभाग की वरिष्ठ अधिकारी सुनीता ने गुजरात में क्रियान्वित की जा रही सीमेंस परियोजना का दौरा किया था और अध्ययन किया था, हालांकि, उन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस आरोप को खारिज करते हुए कि परियोजना को बिना किसी उचित अध्ययन के निष्पादित किया गया था, नायडू के वकील ने तर्क दिया कि यह साबित करने के लिए सबूत थे कि सीमेंस परियोजना को बिना किसी आपत्ति के मंजूरी मिल गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि नायडू उस लागत मूल्यांकन समिति (सीईसी) के सदस्य नहीं थे जिसने कौशल विकास परियोजना की लागत तय की थी। दुबे ने बताया कि आरोपियों में से एक सीईसी के सदस्य भास्कर राव को 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी।
कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद लागू की गई सीमेंस परियोजना का जिक्र करते हुए दुबे ने सवाल किया, "जब फैसला कैबिनेट ने लिया था तो नायडू के खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है?"
टीडीपी प्रमुख के वकील ने कहा कि कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक और सीईओ, घंटा सुब्बा राव, जिन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से सीमेंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वह भी जमानत पर बाहर थे।
'पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना अधिक'
दुबे ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को एपीसीआईडी ​​ने बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया था। नायडू से पहले ही दो दिन की हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है। उसकी हिरासत दोबारा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है,'' उन्होंने अदालत में कहा। दलीलों का जवाब देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
उन्होंने अदालत से कहा, ''मामले में नायडू द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की अधिक संभावना है। 371 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है और शेल कंपनियों के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया है। जीएसटी विभाग ने 2017 में कथित घोटाले के बारे में राज्य सरकार को सचेत किया था और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम में संशोधन 2018 में ही किया गया था, जब मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही थी।
सुधाकर रेड्डी ने तर्क दिया कि पीसी अधिनियम की धारा 17 (ए) नायडू पर लागू नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा, 'कथित घोटाले में नायडू की भूमिका की जांच सीआईडी ने की थी और सबूत अदालत के सामने पेश किए गए थे। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया।” दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीबी अदालत के न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी।
'जूनियर एनटीआर की चुप्पी की परवाह नहीं'
जब हिंदूपुर विधायक और टीडीपी नेता एन बालकृष्ण से नायडू की गिरफ्तारी पर अभिनेता जूनियर एनटीआर की गहरी चुप्पी पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, "मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।"
'लोकेश को 12 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करें'
एपी उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीआईडी को कौशल निगम मामले में टीडीपी महासचिव नारा लोकेश को 12 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
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