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Leh And Ladakh
"पूरे लद्दाख के लिए शानदार दिन": MP मोहम्मद हनीफ़ा जान, MHA ने वांगचुक की हिरासत रद्द की
Gulabi Jagat
14 March 2026 9:56 PM IST

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Leh : लद्दाख से निर्दलीय सांसद, हाजी मोहम्मद हनीफ़ा जान ने शनिवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया। NSA के तहत उनकी हिरासत रद्द होने के बाद उन्हें रिहा किया गया है। जान ने इसे "पूरे लद्दाख के लिए एक महान दिन" बताया और जेल में बंद अन्य एक्टिविस्टों की रिहाई की भी मांग की।
ANI से बात करते हुए जान ने कहा, "उन्हें आज रिहा कर दिया गया है और उनके खिलाफ NSA हटा दिया गया है। यह पूरे लद्दाख के लिए एक महान दिन है। हमें उम्मीद है कि जो अन्य एक्टिविस्ट अभी भी जेल में हैं, उन्हें भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, और उन्हें न्याय मिलेगा।"
गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है।
MHA ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत हो सके। वांगचुक की हिरासत रद्द करने का फैसला इसी "उद्देश्य को आगे बढ़ाने और उचित विचार-विमर्श के बाद" लिया गया है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से लद्दाख में विभिन्न संबंधित पक्षों और समुदाय के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।
हालांकि, MHA ने यह भी बताया कि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय स्वभाव के लिए नुकसानदायक रहा है। इसने समुदाय के विभिन्न वर्गों पर बुरा असर डाला है, जिनमें छात्र, नौकरी के इच्छुक लोग, कारोबारी, टूर ऑपरेटर, पर्यटक और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
MHA ने आगे कहा, "सरकार लद्दाख के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। उसे उम्मीद है कि इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान रचनात्मक बातचीत और संवाद के ज़रिए होगा, जिसमें उच्च-स्तरीय समिति (High-Powered Committee) की व्यवस्था और अन्य उचित मंचों का इस्तेमाल शामिल है।"
लेह जैसे शांतिप्रिय शहर में 24 सितंबर, 2025 को पैदा हुई गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति के चलते, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत, 26 सितंबर, 2025 को वांगचुक को NSA के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। वांगchुक इस अधिनियम के तहत अपनी हिरासत की लगभग आधी अवधि पहले ही पूरी कर चुके हैं। इससे पहले, 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई 10 मार्च के लिए तय की थी। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उनके भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट को वैध रूप से भड़काऊ माना जा सकता है और क्या उन्हें 24 सितंबर, 2025 की लेह हिंसा से जोड़ा जा सकता है। (ANI)
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