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सिख आनंद विवाह अधिनियम लागू होने का करते हैं स्वागत
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जम्मू और कश्मीर सिख समन्वय समिति (जेकेएससीसी) ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन का स्वागत किया।इस मामले पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, एजेकेएससीसी ने कहा कि सिख समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग को औपचारिक रूप देते हुए, एसओ 597 के आधार पर कार्यान्वयन संभव हुआ।
सिख नेताओं ने कहा, “आनंद विवाह अधिनियम 2019 में पेश किया गया था, लेकिन अब इसे एसओ 597 के अधिनियमित नियमों के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।”वरिष्ठ सिख नेता सुरिंदर सिंह चन्नी और एडवोकेट बिक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता में भाग लिया और सिख समुदाय की मांग को संबोधित करने और पूरा करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त किया।
सिख समन्वय समिति के गठन की शुरुआत करने वाले धार्मिक नेता डेरा नंगाली साहिब के महंत मंजीत सिंह के प्रयासों को विशेष मान्यता दी गई।समिति ने अपने सदस्यों के सामूहिक समर्पण और योगदान की सराहना की, उनके जोरदार प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जिसके कारण जम्मू और कश्मीर में सिख समुदाय के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर पूरा हुआ।
जेकेएससीसी ने कहा, “अध्यक्ष के रूप में नियुक्त अजीत सिंह ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ सरकार के समक्ष इस मामले की लगातार वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”ब्रीफिंग के दौरान समुदाय की मांगों को उठाने और सफलतापूर्वक हल करने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए उनके प्रयासों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरजीत सिंह ड्यूक, राजिंदर सिंह (यूएसएफ अध्यक्ष), सतनाम सिंह (यूएसएफ), करणदीप सिंह, भूपिंदर सिंह, रविंदर सिंह, मलकीत सिंह और आकाश दीप सिंह सहित प्रमुख सदस्य भी शामिल हुए।
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