शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाई कोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ई-मेल को आपराधिक रिट याचिका में तबदील करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है।
इस पर कोर्ट ने एएसपी कांगड़ा और एसपी शिमला को मामले की जांच की ताजा स्टेट्स रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई तक दायर करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्तूबर, 2023 को हाई कोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है, जिसमें वह बच गया। मुख्य न्यायाधीश ने ई-मेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेशों से इसे अपराधिक रिट याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही प्रार्थी के आरोपों की प्राथमिकी कांगड़ा जिला में दर्ज की गई थी।