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सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 वैक्सीन
COVID-19 महामारी के दौरान लोगों की ज़िंदगी और अर्थव्यवस्थाओं में आई अभूतपूर्व उथल-पुथल की कड़वी यादें शायद कुछ लोगों के लिए धुंधली पड़ गई हों, लेकिन इस मुसीबत का साया अभी भी कुछ लोगों की सेहत पर बना हुआ है। जो लोग लंबे समय से सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें से एक तबका इन समस्याओं की वजह COVID वैक्सीन के बुरे असर को मानता है; भारत में ये वैक्सीन Covaxin और Covishield थीं। दुनिया भर में, महामारी के चरम पर होने के दौरान जुलाई 2022 तक वैक्सीन की 12 अरब डोज़ लगाई गई थीं।
जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, उनमें से बहुत कम लोगों को 'टीकाकरण के बाद होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं' (AEFI) का सामना करना पड़ा; लेकिन इसी समूह में कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी या जिन्हें लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने मुआवज़े का ढांचा बनाने का निर्देश दिया
अब सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद के लिए आगे आया है और उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे वैक्सीन लगवाने वालों के लिए 'बिना किसी की गलती माने मुआवज़ा देने की नीति' (no-fault compensation policy) तैयार करे; इस नीति के तहत ऐसे लोगों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच द्वारा दिए गए इस आदेश से, मुआवज़े का दावा करने के योग्य लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें किसी की गलती साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
किसी की गलती साबित करने के लिए, नुकसान की वैज्ञानिक वजह बताने वाले बहुत ही ऊंचे दर्जे के सबूत और दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा, इस नीति से सरकार पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुआवज़ा देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार अपनी कोई ज़िम्मेदारी या गलती मान रही है।
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