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बाटला हाउस एनकाउंटर मामला: दोषी आरिज खान को मौत की सजा, लोगों ने ऐसे जाहिर की ख़ुशी

Gulabi Jagat
15 March 2021 2:44 PM GMT
बाटला हाउस एनकाउंटर मामला: दोषी आरिज खान को मौत की सजा, लोगों ने ऐसे जाहिर की ख़ुशी
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इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस

बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान की सजा का ऐलान कर दिया है. साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने मुजरिम करार दिए गए आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया. आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 10 लाख मोहन चंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे. इससे पहले शहजाद को उम्र कैद की सजा 2013 में ही हो चुकी है. आरिज और शहजाद बटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे.


साकेत कोर्ट के इस फैसले पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं से माफी तक मांगने को कहा. वहीं ट्विटर पर भी #BatlaHouseEncounter ट्रेंड कर रहा है. लोग इस ऐतिहासिक फैसले पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. लोग कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ खुश हो रहे हैं बल्कि इसे इंसाफ की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट और रिएक्शन दे रहे हैं.

इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस-


माफी मांगो-



सराहनीय फैसला-



साकेत कोर्ट का फैसला-



आतंकवादी को यही सजा-


कोर्ट का फैसला
जज संदीप यादव ने 8 मार्च को आरिज को दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से आरिज को मौत की सजा देने की अपील की थी. आरिज के वकील एमएस खान ने मौत की सजा का विरोध करते हुए कहा था कि आरिज खान की कम उम्र को देखते हुए सजा में रियायत दी जानी चाहिए. आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के 10 साल बाद फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट आरिज के साथी शहजाद अहमद को जुलाई 2013 में ही दोषी करार दे चुकी है.


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