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दिल्ली के क्लब के बाहर पूर्वोत्तर की महिलाओं ने छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया, FIR दर्ज

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की। यह FIR तब दर्ज की गई जब पूर्वोत्तर की दो महिलाओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के नेहरू प्लेस इलाके में एक क्लब के बाहर पुरुषों के एक समूह ने उनके साथ छेड़छाड़, मारपीट, फब्तियां कसने और शारीरिक हमला किया।
कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, यह घटना 10 मई को सुबह करीब 6:30 बजे नेहरू प्लेस स्थित एक क्लब के बाहर हुई।
FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब वे क्लब के बाहर चाय पी रही थीं, तभी दो लड़कों ने उन पर फब्तियां कसना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद, और लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और कथित तौर पर झगड़ा भड़काना और उनके साथ शारीरिक मारपीट करना शुरू कर दिया।
FIR के अनुसार, महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस घटना के दौरान उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए।
शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर नस्लभेदी गालियों का इस्तेमाल किया, उनके लिए अनुचित भाषा का प्रयोग किया, और जब वे वहां से भागने की कोशिश कर रही थीं, तब कथित तौर पर एक महिला पर बांस की छड़ी से हमला किया।
शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने घटना का विवरण किसी को बताया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में कालकाजी पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया। इन धाराओं में मारपीट, छेड़छाड़, गलत तरीके से रोकना, आपराधिक धमकी और जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य शामिल हैं।
महिलाओं ने अपनी शिकायत में कहा है कि यदि आरोपियों को उनके सामने पेश किया जाए, तो वे उनकी पहचान कर सकती हैं।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
इस बीच, 8 मई को हुई एक अलग घटना में, पुलिस ने बताया कि स्कूल के समय के दौरान एक तीन साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर स्कूल के ही एक अज्ञात पुरुष कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया।
यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने 1 मई को जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने अपनी बेटी के स्कूल के पुरुष कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया।
आरोपी की पहचान बच्ची द्वारा किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष के कड़े विरोध के बावजूद, द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) की अदालत ने 7 मई को आरोपी को जमानत दे दी। अदालत के आदेश की प्राप्ति और उसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच जारी है।
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।





