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बृजभूषण सिंह की रिहाई पर WFI चीफ संजय सिंह बोले, "100% राजनीतिक साजिश"

New Delhi, नई दिल्ली : रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह ने सोमवार को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने का स्वागत किया। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि ये आरोप "बेबुनियाद" और "100 प्रतिशत राजनीतिक रूप से प्रेरित" थे।
WFI अध्यक्ष ने कहा कि पहलवानों और अधिकारियों सहित भारतीय कुश्ती समुदाय ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद का खेल पर बुरा असर पड़ा है।संजय सिंह ने कहा, "हम सभी - पहलवानों से लेकर अधिकारियों तक - भारतीय कुश्ती समुदाय की ओर से इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये आरोप बेबुनियाद थे। इन आरोपों की वजह से हमारी कुश्ती को बहुत नुकसान हुआ है। हम ओलंपिक में चार और पदक जीत सकते थे। उन्होंने ओलंपिक वाले साल में ऐसा किया। यह हमारे विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। हर कोई इसका स्वागत करता है और हर कोई बधाई का पात्र है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था, तो WFI अध्यक्ष ने कहा, "यह 100 प्रतिशत राजनीतिक रूप से प्रेरित था। 100 प्रतिशत।" संजय ने आगे कहा, "कोई खास दिन नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई समय नहीं, कोई तारीख नहीं - बस आरोप लगाए गए थे।"यह मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354D, 354A, 506 (1) और 109 के तहत मामला दर्ज किया था।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। सुनवाई बंद कमरे में हुई। अदालत द्वारा विस्तृत फैसला अपलोड किया जाना है। 2 जुलाई को, अदालत ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर उस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे जो भारत और विदेश में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था। ये आरोप तब लगे थे जब सिंह WFI के प्रमुख थे। बृज भूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए, जिनकी मदद रेहान खान और ऋषभ भाटी ने की। पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील रेबेका जॉन पेश हुईं। बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने 30 जून को अपनी दलीलें पूरी कीं।
महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ जांच के बाद 15 जून 2023 को 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट IPC की धाराओं 354, 354D, 354A और 506 (1) के तहत दाखिल की गई थी।





