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New Delhi: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लारा परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 13 अन्य लोग आरोपी हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियुक्तों और ईडी के वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद आरोप तय करने के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत द्वारा 3 मार्च को आदेश सुनाए जाने की संभावना है। एएसजी डीपी सिंह, अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ, ईडी की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह कथित मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए IRCTC होटल घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ है।
जांच के बाद ईडी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलश्यान, मेसर्स सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। लिमिटेड
13 अक्टूबर, 2025 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए।
अदालत ने धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस सौदे के बदले लालू प्रसाद यादव को बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ की प्रमुख भूमि प्राप्त हुई।
7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की।
ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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