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दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र में पेश होंगी CAG की दो रिपोर्टें, तीन अहम विधेयकों पर होगी चर्चा

Gulabi Jagat
6 Aug 2026 8:16 AM IST
दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र में पेश होंगी CAG की दो रिपोर्टें, तीन अहम विधेयकों पर होगी चर्चा
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New Delhi : दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की दो रिपोर्ट और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से जुड़ा एक नोटिफिकेशन आज मॉनसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कमेटी ने यह भी तय किया कि सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित तीन बिल 7 से 11 अगस्त, 2026 तक होने वाले आठवीं विधानसभा के छठे सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे।

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता सदन के पटल पर "रिपोर्ट नंबर 01 ऑफ 2026, 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (दिल्ली सरकार से संबंधित)" और "रिपोर्ट नंबर 02 ऑफ 2026, 2024-2025 वर्ष के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (दिल्ली सरकार से संबंधित)" रखेंगी।

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि बिजली मंत्री आशीष सूद सदन के पटल पर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 से संबंधित नोटिफिकेशन और शुद्धिपत्र (corrigendum) रखेंगे।

गुप्ता ने यह भी बताया कि जो बिल पेश किए जाने का प्रस्ताव है, उनमें "दिल्ली (नागरिकों का सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार) बिल, 2026" शामिल है, जिसमें दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध सेवाओं का अधिकार) अधिनियम, 2011 को निरस्त करने का प्रावधान है; इसके अलावा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2, खंड (g), उप-खंड (iii) में संशोधन का प्रस्ताव करने वाला एक बिल है, जिसे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2015 और दिल्ली अधिनियम 05 ऑफ 2020 के साथ पढ़ा जाएगा; और एक बिल जिसमें "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007" (दिल्ली अधिनियम संख्या 11, 2007) और इसके 2010 और 2021 के संशोधन अधिनियमों को रद्द करने का प्रस्ताव है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, अभय वर्मा (चीफ व्हिप), ओम प्रकाश शर्मा, सोम दत्त, जितेंद्र महाजन और श्री सुरेंद्र कुमार शामिल हुए।

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