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आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था लागू केंद्र ने संसद में दी जानकारी

Gulabi Jagat
7 Aug 2026 7:35 PM IST
आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था लागू केंद्र ने संसद में दी जानकारी
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New Delhi , नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि 'आचार संहिता' (Code of Ethics) के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का समाधान तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के तहत किया जाता है। साथ ही, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) को मिलने वाली शिकायतों को IT नियम, 2021 के अनुसार समाधान के लिए संबंधित ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT) प्लेटफॉर्म को भेज दिया जाता है।

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) एल. मुरुगन ने संसद सदस्य हैरिस बीरन के एक सवाल के लिखित जवाब में संसद के उच्च सदन को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से IT अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' अधिसूचित किए थे। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि इन नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए 'आचार संहिता' का प्रावधान करता है।

उन्होंने आगे कहा कि आचार संहिता के तहत, अन्य बातों के अलावा, OTT प्लेटफॉर्म के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसा कोई कंटेंट प्रसारित न करें जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो, उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करें, और नियमों की अनुसूची में वर्णित विषयों और संदेशों; हिंसा; नग्नता; सेक्स; भाषा; नशीले पदार्थों के सेवन; और हॉरर (डरावने दृश्यों) के आधार पर कंटेंट का वर्गीकरण करें। राज्य मंत्री के अनुसार, IT नियम, 2021 की अनुसूची का भाग-II कंटेंट के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, जिसमें 'साइकोट्रोपिक पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकू तथा नकल करने योग्य व्यवहार' से संबंधित कंटेंट शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 26 नवंबर, 2024 को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित कंटेंट की स्ट्रीमिंग के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की थी।

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