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Kuldeep Singh सेंगर की ज़मानत को चुनौती देने के लिए SC जाएंगे: उन्नाव रेप पीड़िता

Tara Tandi
24 Dec 2025 2:43 PM IST
Kuldeep Singh सेंगर की ज़मानत को चुनौती देने के लिए SC जाएंगे: उन्नाव रेप पीड़िता
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नई दिल्ली: पूर्व विधायक और उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिलने के बाद, रेप पीड़िता ने इस फैसले पर गहरा दुख जताया है। उसने कहा कि वह फैसले से खुश नहीं है, और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह ने फैसले को प्रभावित किया है।
पीड़िता ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर को 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया था।
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की जेल की सज़ा निलंबित कर दी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने उन्हें ज़मानत दी, और उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन ज़मानतें देने का निर्देश दिया।
इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने ​​कहा, "मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं हूं। मुझे लगा कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, इसलिए मुझे न्याय के लिए लड़ना चाहिए।"
उसने कानूनी प्रक्रिया में एक बड़ी नाइंसाफी की ओर भी इशारा किया, अपने चाचा का ज़िक्र करते हुए, जिनके बारे में उसने कहा कि उन्हें सेंगर के भाई अतुल सिंह द्वारा दायर दो दशक पुराने मामले में झूठा फंसाया गया था। उसके अनुसार, कई ज़मानत याचिकाएं दायर करने के बावजूद, उसके चाचा को कोई राहत नहीं मिली है।
"दूसरी ओर, जिसने मेरा रेप किया, जिसने मेरे पिता को अपने भाई के हाथों मरवाया, उसे कोर्ट से ज़मानत मिल रही है। इसका मतलब है कि वह पैसे वाला ताकतवर आदमी है," उसने कहा।
गंभीर आरोप लगाते हुए, पीड़िता ने दावा किया कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक समर्थन था।
"उसे बृज भूषण शरण सिंह का पूरा समर्थन है। मुझे लगता है कि उन्होंने जज को रिश्वत दी है। इसीलिए यह फैसला लिया गया। यह नाइंसाफी है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी," उसने IANS से ​​कहा।
पीड़िता ने हाल के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज़्यादतियों के बारे में भी बात की। उसने कहा कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को इंडिया गेट के पास धरना देने से ज़बरदस्ती रोका गया। "जब हम इंडिया गेट गए, तो पुलिस ने हमें धरना नहीं देने दिया। पुलिस BJP की है। उन्होंने मुझे गलत तरीके से उठाया। मेरे पूरे शरीर पर 250 टांके लगे हैं, इसके बावजूद मुझे गलत तरीके से उठाया गया और बस में फेंक दिया गया," उसने आरोप लगाया।
उसने आगे दावा किया कि उसे एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया, और बताया कि सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान उसके साथ थीं, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया।
इस बीच, सेंगर के जमानत पर रिहा होने के बाद पीड़िता की मां ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई।
"उन्होंने हमें कई बार मारने की कोशिश की है। हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे हमें ढूंढेंगे, हमें टॉर्चर करेंगे और मार डालेंगे। मेरे पति को बेरहमी से मार दिया गया, मेरा देवर जेल में है, मेरी भाभी और उसकी बहन को भी मार दिया गया; वे हम सबको मार डालेंगे," उसने कहा, और बताया कि अधिकारियों ने परिवार की सुरक्षा हटा ली है।
न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास खोते हुए, मां ने बताया, "अब मुझे दिल्ली हाई कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है। वे ऐसे शक्तिशाली आदमी को कैसे जमानत दे सकते हैं जिसने इतना जघन्य अपराध किया है?"
उन्नाव रेप केस में पीड़िता के परिवार के साथ कई दुखद घटनाएं हुई हैं।
अप्रैल 2018 में, उसके पिता को कथित तौर पर सेंगर के साथियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद, वह पुलिस हिरासत में मृत पाए गए। पोस्टमार्टम में 14 चोटें सामने आईं, जिनमें खरोंच, नील और घाव शामिल थे।
जुलाई 2019 में एक और चौंकाने वाली घटना में, पीड़िता द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी आपबीती बताते हुए पत्र लिखने के एक दिन बाद, उसकी दो चाचियों की मौत हो गई जब एक ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता और उसके वकील रायबरेली जा रहे थे। दुर्घटना में पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोटें आईं। बाद में वकील की चोटों के कारण मौत हो गई।
इस बीच, कोर्ट ने सेंगर पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, उसे पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश न करने और पीड़िता या उसकी मां को धमकी देने या उनसे संपर्क करने से रोक दिया है। दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक सज़ा पर रोक लागू रहेगी, जिसमें उन्हें रेप केस में दोषी ठहराया गया था।
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