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सुप्रीम कोर्ट ने ए. राजा को देवीकुलम MLA के रूप में बहाल किया, केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलटा
Gulabi Jagat
6 May 2025 10:52 PM IST

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम) विधायक, ए राजा के 2021 के चुनाव को अमान्य ठहराने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ए राजा के चुनाव को बरकरार रखा और उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। पीठ ने उन्हें केरल विधानसभा के सदस्य के रूप मेंसभी परिणामी लाभ भी प्रदान किए, जो सीपीआई (एम) नेता ने उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को रद्द करने के कारण खो दिए थे।
केरल उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में देवीकुलम से ए. राजा के चुनाव को रद्द कर दिया था, यह फैसला सुनाते हुए कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी । उच्च न्यायालय ने तर्क दिया था कि चूंकि ए. राजा उस समय ईसाई धर्म को मानते थे, इसलिए एससी उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीट पर उनका चुनाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार अवैध था। राजा के चुनाव को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डी. कुमार ने चुनौती दी थी।
राजा ने शीर्ष अदालत का रुख करके उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। मंगलवार को न्यायालय ने राजा की अपील स्वीकार कर ली और उन्हें विधायक के रूप में बहाल कर दिया।
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